बलिया। सीयर विकासखंड की ग्राम पंचायत हल्दीरामपुर में बिना निर्माण कराए सरकारी धन के भुगतान के मामले में तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उपेंद्र को जिला एवं सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है।
उभांव थाना में दर्ज प्राथमिकी में तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उपेंद्र पर लगभग 2.03 लाख रुपये के अनियमित भुगतान का आरोप है। अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के बंधपत्र पर जमानत प्रदान की गई है। न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया है कि आरोपी विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा, प्रत्येक सुनवाई की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा, और किसी भी गवाह या साक्ष्य को प्रभावित करने या विवेचना में बाधा उत्पन्न करने का कोई प्रयास नहीं करेगा।