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Ballia News: गला रेतने के मामले में दोषी को आठ साल की सजा

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बलिया। मुकदमेबाजी के रंजिश में गला रेतकर के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) कोर्ट संख्या तीन हरिश्चंद्र की अदालत ने दोषी राजेश तुरहा को आठ साल की सजा सुनाई है। साथ में पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सदर कोतवाली के राजेंद्र नगर निवासिनी लालसा देवी ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि मुकदमे के रंजिश में उसके पति हरेंद्र का पहली जुलाई 2018 की सुबह अभियुक्त ने गला रेतकर जान से मारने की कोशिश की है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय ने उभय पक्षों को दलीलें सुनने व समस्त कागजातों का अवलोकन करते हुए फैसला सुनाया है।
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