बलिया। तीन वर्ष पहले नाबालिग के अपहरण व यौन उत्पीड़न के एक मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट प्रथमकांत की अदालत ने सुनवाई की। अभियुक्त आनंद पासवान निवासी छितौनी नगरा को दोषी पाया। बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
नगरा थाना क्षेत्र के गए गांव निवासी व्यक्ति ने वर्ष 2022 में पुलिस को तहरीर दी कि तीन अभियुक्तों ने मेरी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर लिया है। इसके बाद दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामले की जांच के उपरांत आरोपियों को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने अभियुक्त आनन्द पासवान को दोषी पाया और दो अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी पड़ेगी।