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Ballia News: पिता-पुत्र सहित छह को चार साल की सजा

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बलिया। लाठी डंडे व रॉड से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने सुनवाई की। दोषी पाए गए विष्णु देव वर्मा, धर्मदेव वर्मा, ब्रह्मदेव वर्मा, संजय वर्मा, संतोष वर्मा, श्रीभगवान निवासी तुलसी छपरा वर्तमान पता सरिव छपरा थाना रेवती को चार वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। 71 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा।
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रेवती थाना निवासी विनोद उपाध्याय ने आवेदन देकर बताया था कि एक फरवरी 2015 को 11.30 बजे बड़े भाई प्रमोद उपाध्याय अपने डेरा सरिव छपरा पर बैठे थे। उसी समय विष्णु देव, धर्मदेव वर्मा, ब्रह्मदेव वर्मा, बेटा संतोष वर्मा, संजय वर्मा, श्रीभगवान, राजदेव यादव निवासीगण तुलसी छपरा लाठी डंडे और लोहे की रॉड लेकर आए और गाली देने लगे। विरोध करने हमला कर दिया। प्रमोद उपाध्याय व बीचबचाव करने आए कन्हैया यादव, मनोज यादव को काफी चोट आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचक ने अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद छह आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
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