बलिया। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त बृजेश यादव, हृदयानन्द यादव, हरेन्द्र यादव, अरविन्द, कृष्णानन्द यादव व श्याम नारायन यादव निवासी लक्ष्मणपुर को तीन साल की सजा सुनाई। 17 हजार रुपया के अर्थदंड से दंडित किया।
नरही थाना में तीन फरवरी 2004 को खड़ंजा बनाने की बात को लेकर अभियुक्तों ने वादी व उसके परिवारजन को जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली देते हुए मारपीट की। तहरीर के आधार पर नरही थाने में सभी छह आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। काईवाई करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की पैरवी के बाद विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन साल की सजा सुनाई। संवाद