सोलह माह पहले दोकटी थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार अर्थदंड लगाया है। प्रकरण की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अश्विनी कुमार सिंह की अदालत में हुई।
अभियोजन के अनुसार दोकटी थाने के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में एक मई 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 अप्रैल 2014 को वह अपनी पत्नी के साथ बगल के एक गांव में कथा सुनने गया था। इसी बीच 20 अप्रैल 2014 की रात को एक व्यक्ति उसके घर रात में सीढ़ी के सहारे चढ़ गया और बेटी के साथ बलात्कार किया।
उसे मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। बेटी ने बताया कि आरोपी लालजी गुप्त ने दुष्कर्म किया है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी लालजी गुप्त को दुष्कर्म का दोषी मानकर उसे सात वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।