बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में दाखिल अपील राजकुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य को निरस्त कर दिया। प्रकरण में पूर्व में सुनाई गई सजा को पुष्ट किया। आरोपी राजकुमार गुप्ता निवासी बाजार कोतवाली चौक बांसडीह को जेल भेज दिया गया।
परिवादी से घर विपक्षी राजकुमार का आना जाना था, अपने कारोबार को लेकर शर्तों के आधार पर एक लाख 18 हजार रुपया दो लोगों की उपस्थिति में लिया गया था। राजकुमार ने उधार चुकता करने के लिए गोपाल सिंह को यूनियन बैंक का 16 नवम्बर 2015 को एक लाख 18 हजार का चेक दिया गया था। गोपाल सिंह ने चेक को पंजाब नेशनल बैंक भुगतान के लिए डाला तो खाते में पैसा ही नहीं था। कई बार मांगने के बावजूद बकाया न मिलने पर गोपाल सिंह ने अधिवक्ता के माध्यम से एक जनवरी 2016 को नोटस भेजा,उसके बावजूद पैसा नहीं दिया गया। उक्त मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कविता कुमारी ने 18 मार्च को राजकुमार गुप्ता निवासी जलालपुर को छह माह के कारावास व डेढ़ लाख के अर्थदंड से दंडित किया था। इसी के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी।