नगर के आवास विकास कालोनी स्थित एक दुकान पर मिठाइयों की जांच करते खाद्य सुरक्षा टीम के सदस्य। ज
बलिया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बृहस्पतिवार को आवास विकास कॉलोनी स्थित एक खाद्य प्रतिष्ठान पर निरीक्षण के दौरान पैकेजिंग की जांच की। 589 किग्रा खाद्य पदार्थ को कारोबारकर्ता के संरक्षण में ही सीज कर दिया। जिसकी अनुमानित कीमत 1.11 रुपये है।
सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय जेपी सिंह के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों की टीम आवास विकास कालोनी स्थित खाद्य प्रतिष्ठान पर पहूंची। टीम ने निरीक्षण के दौरान लगभग 442 किग्रा बिस्कुट एवं चिक्की पाए गए। जिसमें पैकेजिंग एवं लेबलिंग संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन किया गया था। जिसके कारण टीम ने उसे सीज कर दिया। इसकी अनुमानित कीमत 25, 500 रुपये आंकी गई है। टीम को प्रतिष्ठान में 127 किग्रा पापड़ी, नमकीन, बेसन का लड्डू, टोस्ट, खस्ता, बिस्कुट, केक, एवं टॉफी ऐसे मिले जो एक्सपायर हो चुके थे।
जिसे टीम ने बिक्री से रोकते हुए सीज कर दिया। जिसकी अनुमानित कीमत 25996 रुपये है। टीम को मानिक चांद ब्रांड के लेबल मिले। प्रथम दृष्टया इसके उपयोग के संबंध में खाद्य कारोबारकर्ता प्रदीप कुमार गुप्ता द्वारा निर्माता की अनुमति अथवा प्राधिकरण से संबंधित अभिलेख टीम को प्रस्तुत नहीं कर पाए। सहायक आयुक्त ने बताया कि ब्रांड लेबल प्रकरण में संबंधित निर्माता से सत्यापन कराया जाना प्रस्तावित है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त लेबल खाद्य कारोबारकर्ता को उपलब्ध कराने अथवा उनके उपयोग के लिए अधिकृत किए गए थे अथवा नहीं। उन्होंने बताया कि मानिक चांद ब्रांड चिक्की, बिस्कुट,पैक्ड बेसन लड्डू प्रकरण में पैकेजिंग एवं लेबलिंग संबंधी उल्लंघनों, अवधि समाप्त खाद्य पदार्थों तथा प्राप्त लेबल से संबंधित अभिलेख एवं साक्ष्य सुरक्षित किए गए हैं। संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार अग्रेतर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।