बलिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों को केवल घोषणा पत्र भरना होगा जबकि प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा। यह शपथ पत्र नोटरी, तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार में से किसी की ओर से सत्यापित होने चाहिए। चुनाव में प्रधान और बीडीसी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 75 हजार और जिला पंचायत सदस्य के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत सदस्य को चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम व्यय सीमा दस हजार रुपये निर्धारित की गई है।
निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार, ग्राम पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ घोषणापत्र भरना होगा लेकिन अन्य तीन पदों के उम्मीदवारों को घोषणा पत्र के साथ शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा। यदि उम्मीदवार आरक्षित वर्ग का है तो उसे तहसीलदार अथवा उपजिलाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र भी घोषणा पत्र के साथ दाखिल करना होगा। घोषणा पत्र अथवा शपथ पत्र का प्रारूप जिला निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी से नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति के ब्यौरा के साथ ही आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी देनी होगी। ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव उम्मीदवार उसी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, जिस वार्ड में मतदाता हो। प्रस्तावक भी उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए। नामांकन पत्र के साथ घोषणा पत्र, शपथ पत्र, जमानत राशि का चालान अथवा रसीद, अदेयता प्रमाणपत्र प्रारूप अ और ब आरक्षित वर्ग के लिए जाति प्रमाणपत्र संलग्न किए जाने हैं। प्रस्तावक की फोटो और हस्ताक्षर होने चाहिए। नामांकन पत्र के शपथ पत्र में लगाए जाने वाले आपराधिक इतिहास, चल-अचल संपत्ति का विवरण, दायित्व और शैक्षिक योग्यता का विवरण देना होगा।
पद - नामांकन पत्र का मूल्य - जमानत राशि- अधिकतम व्यय
सदस्य 150 रुपये 500 रुपये - 10000 रुपये
प्रधान 300 रुपये 2000 रुपये - 75000 रुपये
बीडीसी 300 रुपये- 2000 रुपये- 75000 रुपये
जिपंस 500 रुपये- 4000 रुपये- 150000 रुपये