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पंचायत चुनाव: नहीं बढ़ी जमानत राशि और चुनावी खर्च का दायरा

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बलिया। पंचायत चुनाव में कोरोना काल को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों की ओर से जमा कराई जाने वाली जमानत राशि के साथ ही चुनावी खर्च के दायरे को नहीं बढ़ाया है। पिछले चुनाव के बराबर ही इसे रखा गया है। इस तरह से निर्धारित सीमा के भीतर ही प्रत्याशी खर्च कर पंचायत चुनाव लड़ेंगे।
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सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बी राम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जमानत और खर्च की सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। सदस्य ग्राम पंचायत 500 रुपए, क्षेत्र पंचायत दो हजार रुपए, जिला पंचायत चार हजार रुपए और प्रधान पद के लिए दो हजार रुपए जमानत धनराशि जमा करनी होगी। बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला प्रत्याशी को जमानत धनराशि निर्धारित की आधी ही जमा करनी होगी। इसी तरह, चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा भी निर्धारित हो चुकी है, जिसमें सदस्य ग्राम पंचायत 10 हजार, क्षेत्र पंचायत 75 हजार, जिला पंचायत डेढ़ लाख और प्रधान पद के प्रत्याशी 75 हजार रुपए चुनाव के दौरान खर्च करेंगे। बताया कि नामांकन के बाद से प्रत्याशी का खर्च जोड़ा जाएगा। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के तहत नामांकन से लेकर मतगणना परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन व्यय का लेखाजोखा प्रत्याशी को तैयार रखना होगा। परिणाम घोषित होने के तीन माह के भीतर खर्च का ब्योरा प्रत्याशी प्रस्तुत करेंगे।
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