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एएसपी व सीओ बैरिया के खिलाफ जांच कर कार्रवाई का आदेश

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बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय दयाराम की अदालत ने निर्धारित समय में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर एएसपी बलिया सीओ बैरिया के खिलाफ प्रशासनिक जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश एसपी को दिया। न्यायाधीश ने एसपी को कार्रवाई कर आख्या 31 अगस्त तक प्रस्तुत करने आदेश दिया है।
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रेवती थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 115/18 धारा 323 व 3(1) एक्स/एससी एसटी एक्ट में चार अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज हुआ था। इसमें मुकदमा अभी तक प्रचलित है और इसकी विवचेना क्षेत्राधिकारी बैरिया को दी गई थी। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन करने के बाद अभियुक्तगण को उसके घर पर तलाश किया गया। यह तथ्य जानकारी में लाया गया कि एफआईआर में नामित सभी अभियुक्तगण मुकदमा अपराध संख्या 66/18 थाना जीआरपी से जेल में बंद हैं। इन अभियुक्तगण में केवल अनिल साहनी के विरुद्घ 22 जून 19 को विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दिया गया है। इसके अलावा अन्य अभियुक्तगण भीम उपाध्याय, आशीष उपाध्याय व अभिषेक उपाध्याय विरुद्घ विवेचना जारी रखा। इस मामले में विवेचक द्वारा नियमानुसार 60 दिनों के अंदर आरोप पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। लेकिन समय से आरोप पत्र नहीं मिलने को न्यायाधीश ने जान बूझ कर उपेक्षा करना मानते हुए पर्यवेक्षण अधिकारी एएसपी बलिया व विवेचक सीओ बैरिया के खिलाफ प्रशासनिक जांच कर कार्रवाई करने का आदेश एसपी को दिया है। न्यायाधीश ने एसपी को जांच व कार्रवाई की आख्या 31 अगस्त तक कोर्ट में प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है ताकि विवेचक व पर्यवेक्षण अधिकारी के खिलाफ विहित कार्रवाई अमल में लाया जा सके।
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