बलिया। पांच साल पूर्व किशोरी के साथ दरिंदगी के मामले में तत्कालीन विवेचक सीओ रसड़ा व वर्तमान में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी केपी सिंह के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने आदेश पारित किया है। इसमें डीआईजी प्रयागराज को पेंशन रोकने व अधीनस्थ पुलिस अधिकारी से रिटायर्ड सीओ को गिरफ्तार कराकर कोर्ट में प्रस्तुत कराने का आदेश दिया है।
मामले में अगली सुनवाई चार सितंबर को होनी है। कोर्ट ने तत्कालीन क्षेत्राधिकारी द्वारा पूर्व में जारी हुए कारण बताओ नोटिस एवं गिरफ्तारी वारंट के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर पर बीते 22 अगस्त को यह आदेश जारी किया है।
18 अगस्त 2020 को वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। विवेचना प्रारंभ होने के बाद वादी के बयान, घटना स्थल के निरीक्षण, पीड़िता के बयान, गवाह के बयान, मेडिकल रिपोर्ट व अन्य संकलित साक्ष्यों के आधार पर विवेचनाधिकारी ने 14 अगस्त 2020 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। न्यायालय ने 17 अक्तूबर 2020 को संज्ञान लिया। न्यायालय ने तत्कालीन सीओ रसड़ा व मामले के विवेचक केपी सिंह के विरुद्ध पेंशन रोकने तथा गिरफ्तारी कर पेश करने के लिए डीआईजी प्रयागराज को आदेश दिया है।