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ओम इंटर कॉलेज डिहवा की मान्यता खत्म

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बलिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव नीना श्रीवास्तव ने बिना भवन और खेल मैदान के चल रहे ओम इंटर कॉलेज डिहवा की मान्यता खत्म कर दी। सचिव कार्यालय ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कार्रवाई से अवगत कराया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर डीआईओएस कार्यालय ने विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरित की कार्रवाई शुरू की है। इस विद्यालय में कक्षा 9 से 12वीं तक पंजीकृत 450 छात्र-छात्राओं को नजदीकी सवित्त विद्यालय में समायोजित करने की तैयारी चल रही है।
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सचिव के कार्यालय से जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि ओम इंटर कॉलेज डिहवा की हाई स्कूल एवं इंटर मानविकी एवं वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता खत्म की गई है। यह कार्रवाई उमेश कुमार पांडेय पुत्र सुधाकर पांडेय निवासी नरही नगरा की ओर से संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ के यहां की गई शिकायत की जांच के बाद की गई है। उन्होंने जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत बिना भवन, भूमि के मान्यता लेकर ओम हाई स्कूल व इंटर कॉलेज को संचालित करने की शिकायत की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए जांच कराई गई थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संयुक्त शिक्षा निदेशक ने विद्यालय के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही विद्यालय के नाम से भूमि स्वामित्व का राजस्व अभिलेख और मान्यता के समय लगाए गए सभी कागजातों के साथ बुलाया गया। 19 दिसंबर 2017 को प्रबंधक ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। इसकी जांच में पाया गया कि न तो विद्यालय भवन निर्मित है और न ही खेल का मैदान है। यही रिपोर्ट एसडीएम रसड़ा की ओर से भी दी गई। इसके बाद संयुक्त शिक्षा निदेशक ने विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति की। इसे पूरे तथ्यों के साथ 27 अप्रैल 2018 को मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मान्यता समिति ने संयुक्त शिक्षा निदेशक की संस्तुति को स्वीकार करते हुए मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही के लिए शासन को प्रकरण संदर्भित किया।
विद्यालय के प्रबंधक को अपना पक्ष रखने के लिए 24 जुलाई 2018 को शासन स्तर पर अवसर दिया गया। प्रधानाचार्य ने अपना पक्ष रखा। उनकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति का खंडन किया जा सके। इसके बाद विद्यालय की हाई स्कूल एवं इंटर मानविकी एवं वैज्ञानिक वर्ग नवीन की मान्यता प्रत्याहरित करने की स्वीकृति राज्यपाल की ओर से दे दी गई। शासन ने जिलाधिकारी को इस विद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियोें को नजदीकी विद्यालय में समायोजित कराने का निर्देश दिया।
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जिला विद्यालय निरीक्षण भास्कर मिश्र ने बताया कि जिलाधिकारी का निर्देश मिलने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पत्र तैयार हो गया है। जल्द ओम इंटर कालेज में पढ़ने वाले बच्चों को नजदीकी स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। इस समय हाई कोर्ट इलाहाबाद में हैं। लौटते ही कार्रवाई कर दी जाएगी।
तहसीलदार ने जांच कर दी थी रिपोर्ट : इस मामले में तहसीलदार रसड़ा ने जनसूचना के तहत एसडीएम रसड़ा की ओर से दी गई अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जिस भूमि में ओम इंटर कॉलेज संचालित होने की बात कही गई है वहां गाटा संख्या 100 रकबा 0.405 हेक्टेयर पर भवन है। उसमें पूर्व माध्यमिक/जूनियर हाई स्कूल एवं कान्वेंट स्कूल संचालित है। यहां कमरों की संख्या 24 है। मौजा डिहवा स्थित अराजी नंबर-100 क्षेत्रफल 0.405 में ओम इंटर कॉलेज के नाम से कोई भूमि नहीं है। इसमें ओम पूर्व माध्यमिक विद्यालय का नाम अंकित है, उसी में ओम इंटर कॉलेज भी संचालित हो रहा है। मौजा सरयागुलाबराय तहसील बेल्थरारोड में अराजी नंबर 224मि./0.162 हे., 223मि. व 222मि. हे. ओम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से खतौनी में दर्ज है लेकिन यहां भी कोई भवन निर्मित नहीं है।
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