बलिया। हनुमानगंज विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर महावल की उचित दर दुकान की संचालिका पर फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र के आधार पर दुकान प्राप्त करने का आरोप लगा है।
अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार के आदेश के अनुपालन में पूर्ति निरीक्षक डिंपल सिंह की तहरीर पर संचालिका सुमन देवी के विरुद्ध सदर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। रामपुर महावल निवासी हरेकृष्ण ने चार नवंबर 2025 को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया था कि रामपुर महावल की उचित दर दुकान वर्ष 2020 में रविदास गुरु स्वयं सहायता समूह के नाम आवंटित हुई थी, जिसकी संचालिका सुमन देवी हैं।
शिकायत में बताया गया कि दुकान के चयन के समय प्रस्तुत किया गया हाईस्कूल प्रमाणपत्र फर्जी है। जांच के दौरान राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, चितबड़ागांव के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना में बताया गया कि वर्ष 2004 की हाईस्कूल परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में फेल रही थी।
इसके बाद विभाग ने संचालिका को मूल अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया, लेकिन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।
जांच में प्रथम दृष्टया कूटरचित शैक्षणिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की पुष्टि होने पर एडीएम ने सुमन देवी पत्नी राजू राम निवासी रामपुर महावल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए।
इस बाबत कोतवाल प्रवीण सिंह ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक डिंपल सिंह की तहरीर पर आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद