उन्होंने कहा है कि किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही रहेंगे। उसमें फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की उपलब्धता अनिवार्य होगी। वहीं, खुले स्थान या मैदान पर क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता लेकिन एक समय में अधिकतम 200 व्यक्ति फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की उपलब्धता के साथ शामिल हो सकेंगे।
सभी माध्यमिक किए गए बंद
जिलाधिकारी अदिति सिंह के निर्देश पर जिले के सभी बोर्डों के सभी माध्यमिक विद्यालयों में 10 अप्रैल से अगले आदेश तक पठन-पाठन बंद रहेगा। विद्यार्थियों के लिए विद्यालय आना वर्जित किया जाता है। कक्षा एक से आठ तक के विद्यालयों में पठन पाठन पहले से ही वर्जित किया जा चुका है। विद्यालयों में पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। समस्त शिक्षक और कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रह कर बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करेंगे। यह जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ, ब्रजेश मिश्र ने शुक्रवार देरशाम दी।