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मारपीट के तीन आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू

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सुखपुरा थाना क्षेत्र के जीराबस्ती ग्राम सभा के नोनिया छपरा गांव में गाली गलौच व मारपीट के मामले में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। इसके बावजूद कोर्ट में हाजिर होकर जमानत नहीं कराने पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपियों को फरार घोषित कर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए हाजिर नहीं होने कुर्की की कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी प्रथम शशि किरण की अदालत ने आदेश पारित किया है।
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सुखपुरा थाना क्षेत्र के नोनिया छपरा निवासी मंजीत यादव ने थाना सुखपुरा पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 24 अप्रैल 2015 को मेरे गांव के धनजी यादव, सोनू यादव, सुगंधी यादव व शिवशंकर यादव ने मिलकर बांस कोठ को जबर्दस्ती काटने लगे। प्रार्थी ने मना किया तो वह गाली गलौच देते हुए चारो आरोपियों ने मुझे व मेरी माता लालमुनी देवी को मारने पीटने लगे जिससे गंभीर चोटें आईं। वादी की तहरीर पर सुखपुरा पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया। उधर, आरोपी शिवशंकर का निधन दौरान विवेचना मृत्यु हो गई। कोर्ट से आरोपियों के विरुद्ध बार बार समन, जमानती वारंट, गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजद हाजिर नहीं होने कोर्ट आरोपियों को फरार घोषित करते हुए गैर जमानती वांरट जारी किया।
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