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डिप्टी आरएमओ एवं सेवानिवृत्त जिला प्रबंधक पीसीएफ के खिलाफ एनबीडब्ल्यू

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बलिया। गड़वार थाना क्षेत्र के एक राइस मिल के संचालक राजा लाल वीरेंद्र विक्रम नारायण सिंह के मामले में सीजीएम कोर्ट बलिया ने सुनवाई करते हुए 14 सितंबर को जिला खाद्य विपणन अधिकारी वाराणसी अरुण कुमार त्रिपाठी एवं सेवानिवृत्त जिला प्रबंधक पीसीएफ बलिया प्रहलाद सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2021 को उपस्थित होकर उन्हें अपना पक्ष रखने का एक और मौका दिया है।
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मेसर्स निर्यात ग्राम उद्योग सेवा संस्थान पीसीएसएफ बलिया से अनुबंधित राइस मिल गड़वार के संचालक राजा लाल वीरेंद्र विक्रम नारायण सिंह से वर्ष 2002 में जिला प्रबंधक पीसीएफ बलिया प्रहलाद सिंह निवासी कोसियार थाना पियरो जिला भोजपुर बिहार तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी, पीसीएस प्लाजा नदेसर थाना कैंट जिला वाराणसी अरुण कुमार त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से संचालक को गलत तरीके से लालगंज चावल भेजने के लिए पत्र लिखा था। इनके विरुद्ध संचालक ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। इसके बाद दोनों के विरुद्ध 419 व 166 का इस्तिगासा किया गया। सीजीएम कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को बार-बार तलब किया, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए।
इसके बाद सीजेएम कोर्ट ने दोनों के विरुद्ध 14 सितंबर को गैर जमानती वारंट जारी किया। वहीं 28 अक्टूबर 2021 तक कोर्ट में उपस्थित होने का एक और मौका दिया है। बता दें कि जिला प्रबंधक पीसीएफ वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं। जबकि जिला खाद्य विपणन अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी वर्तमान में वाराणसी में तैनात हैं।
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