बलिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01 ने चोरी के मामले में अभियुक्त को दोषी पाया। दो वर्ष आठ महीने की सजा सुनाई।
थाना फेफना पर वर्ष 2020 में चोरी के दर्ज प्राथमिकी मामले में अभियुक्त सनोज बनारसी निवासी भुजही थाना पकड़ी का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को सभी आरोपों में दोषी पाया।
न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को प्रत्येक धारा में निर्धारित अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को दो वर्ष आठ माह के सश्रम कारावास एवं कुल 5,500 रुपये के अर्थदंड का दंड भुगतना होगा।