बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या (4) ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने 18 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए आरोपी अजय को दोषी पाया। डेढ़ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है।
सहतवार थाना पुलिस ने दो जुलाई 2020 को अभियुक्त अजय को संदिग्धावस्था में गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से 18 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित की गई। लगभग पांच साल बाद इस मामले में सजा सुनाई गई। अदालत ने दोषी को डेढ़ साल के सश्रम कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया। धनराशि अदा नहीं करने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। संवाद