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Ballia News: नाबालिग को भगाने के दोषी को आठ साल की सजा

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बलिया। छह साल पहले नाबालिग को भगाने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट प्रथमकांत की अदालत ने अभियुक्त देवगन कुमार निवासी ठकुरही भीमपुरा को दोषी पाया। आठ साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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भीमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में पांच जनवरी 2019 को दस बजे रात में वादी मुकदमा की नाबालिग 17 वर्षीय पोती को देवगन कुमार भगा ले गया । पीड़िता ने 70 हजार के जेवर तथा 60 हजार नकद भी साथ ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद छानबीन की। मामले में परीक्षण के दौरान उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है। दोषी को आठ साल की सजा के साथ ही 25 हजार जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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