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Ballia News: दुष्कर्म के मामले में दोषी को 25 साल की सजा

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बलिया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथमकांत की अदालत ने नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई की। अजय उर्फ गुड़मुड़िया निवासी सहतवार कस्बा को दोषी करार दिया। 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत के एक गांव में 12 अक्तूबर 2023 को वादी मुकदमा के 13 वर्ष के पुत्र को अभियुक्त फुसलाकर ले गया। उसके साथ गंदी हरकत की। वादी की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं के तहत पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी अजय उर्फ गुड़मुड़िया निवासी सहतवार को गिरफ्तार किया। परीक्षण के दौरान उभय पक्षों की दलीलें सुनकर विशेष न्यायाधीश की न्यायालय ने फैसला सुनाया। 29 हजार रुपये जुर्माने का हर्जाना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। संवाद
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