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Ballia News: पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास

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बलिया। आशनाई में हुई युवक की हत्या में अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने पत्नी और प्रेमी को दोषी पाया। मामले में पत्नी पुष्पा पासवान और प्रेमी सोनू पासवान निवासी सिकारिया खुर्द थाना गड़वार को आजीवन कारावास और 30 हजार के जुर्माने से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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वादी मुकदमा मंगनी पासवान निवासी सिकरिया खुर्द थाना गड़वार ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि वह अपने भाई बबलू पासवान से 10 वर्ष से अलग रहता है। बबलू देवरिया में पिकअप चहाता था। कभी कभार घर आता था। बबलू की गैर मौजूदगी में गांव का सोनू पासवान उसके घर आता जाता था। इसी बात को लेकर बबलू पासवान और उसकी पत्नी पुष्पा देवी में लड़ाई होती थी। 27 अक्तूबर 2023 को रात 11 बजे सोनू पासवान बबलू को कंधे और हाथ का सहारा देकर घर के बगल में तालाब की तरफ ले जा रहा था। 29 अक्तूबर को दीपक सिंह के खेत के बीच कुएं में बबलू पासवान की लाश मिली थी। इसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। साक्ष्यों के आधार पर दोनों पर दोषी पाया गया। दोनों को आजीवन कारावास और 30 हजार जुर्माने से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
गैंगस्टर एक्ट में तीन वर्ष की कैद

बलिया। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के मामले में अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट नीलम ढाका की अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाया। दोषी सोनू निवासी मदेनापुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को तीन वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया। सोनू के खिलाफ वर्ष 2020 में बैरिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। संवाद
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