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Ballia News: गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद

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बलिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने चार वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त गोपाल यादव निवासी गजियापुर थाना बांसडीह रोड को दोषी पाया। आजीवन कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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वर्ष 2021 में राजेश यादव ने बांसडीह रोड थाने पर तहरीर दी कि उसके बड़े भाई राजेंद्र यादव (अंग्राहित) पानी टंकी परसपुर के पास अपनी पत्नी उर्मिला देवी और पुत्री शारदा देवी के साथ धान की पिटाई कर रहे थे। गांव के ही गोपाल यादव, आजाद यादव, राजू यादव और बबलू पटेल निवासी सलेमपुर मठिया पानी टंकी में जहर डालने जा रहे थे। राजेंद्र यादव (अंग्राहित) टंकी पर ऑपरेटर थे। उनको रोकने का प्रयास किना। गोपाल यादव ने अपने कट्टे से राजेन्द्र यादव (55) को उनकी पत्नी उर्मिला देवी और पुत्री शारदा देवी के सामने गोली मार दी। मौके पर उनकी मौत हो गई।
मामले में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा था। सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। इसी प्रकरण में आर्म्स एक्ट के मामले में गोपाल यादव को तीन वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। तीन अन्य आरोपी आजाद यादव, राजू यादव और बबलू पटेल को न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया गया।
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