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Ballia News: फिरौती के लिए मासूम के अपहरण के दोषी को उम्रकैद

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बलिया। रेवती थाना क्षेत्र के हड़िहा कला गांव के एक चार वर्षीय मासूम को फिरौती के लिए अपहरण करने के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने उसी गांव के आरोपी राहुल सिंह को दोष सिद्ध करार दिया है। दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह घृणित अपराध है।
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रेवती थाना क्षेत्र के हड़िहा कला गांव में वादी मुकदमा रमेश प्रजापति के चार वर्षीय बच्चे का 15 नवंबर 2012 को 11 बजे दिन में फिरौती के लिए बदमाशों ने अपहरण कर लिया। काफी खोजबीन करने के उपरांत जब कहीं पता नहीं चला तो रमेश ने थाने में लिखित शिकायत की। इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना प्रारंभ हुई तो फिर से बदमाशों ने दो लाख फिरौती की मांग की। धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। रेवती पुलिस में सक्रियता दिखाते हुए मासूम को बरामद कर लिया। 30 नवंबर 2012 को पुलिस आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया। जिसका न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए ऊपरी अदालत में पत्रावली सुपुर्द कर दी गई।
अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया है। धनराशि भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त छह मास की सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं, साक्ष्य के अभाव में आरोपी मुकेश मिश्रा दोष मुक्त कर दिया गया। सजा सुनाने के समय न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे घृणित अपराधों में सजा न दी जाए तो विधि व्यवस्था की क्षति होती है। न्यायालय के प्रति जन सामान्य का विश्वास भी प्रभावित होता है। आपराधिक न्याय को भी क्षति पहुंचती है।
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