बलिया जिले में गैर इरादतन हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश राम कृपाल की अदालत ने महिला सहित छह आरोपियों को दोषी पाया। उम्रकैद की सजा के साथ 91 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 12 साल बाद फैसला आया है।
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क्या है पूरा मामला
पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से हल्दी थाने पर 14 मई 2014 को जमीन संबंधी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें जयशंकर गंभीर रूप से घायल हो गए, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जयशंकर के भाई गौरीशंकर यादव की तहरीर पर पुलिस ने गैरइरादतन हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दायर की।
घटना के 12 वर्ष बाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त हरेन्द्र यादव उसकी पत्नी उर्मिला, बबिता पुत्री शिवनाथ यादव, सहती पुत्री शिवनाथ यादव, विनोद यादव, रवीन्द्र यादव पुत्र शिवनाथ यादव निवासी हल्दी पश्चिम टोला थाना को दोषी पाया। सुनवाई के बाद सजा सुनाई।