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कुकर्म के बाद बालक की हत्या में आरोपी को अजीवन कारावास

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बलिया। आठ साल के बालक के साथ कुर्कम करने और उसकी हत्या कर शव छिपाने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश, पाक्सो कोर्ट ओमकार शुक्ला ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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थाना क्षेत्र नगरा के एक गांव निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका आठ वर्षीय पुत्र घर से लक्ष्मी पूजा देखने के लिए सात नंबर 2018 को शाम छह बजे निकला था। इसके बाद घर वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद भी बालक के नहीं मिलने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज जांच शुरू कीब गुमशुदा बालक का शव बरामद हुआ। पुलिस की ओर से जांच के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। वादी की ओर से संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश चंद पाठक के निर्देशन में अभियोजक देव नारायन पांडेय और विमल राय ने पक्ष को रखा। आरोपी को मृत्युदंड देने की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी मोहन शर्मा उर्फ मूसन पुत्र तुफानी शर्मा को आजीवन कारावास के साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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