बलिया। दहेज हत्या के मामले में एक महिला को आजीवन कारावास और 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई। एक अन्य अभियुक्त को तीन वर्ष कारावास और पांच हजार अर्थदंड से दंडित किया गया है।
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने वर्ष 2015 में रसड़ा थाने में दर्ज दहेज हताया के मामले में आरोपी आशा देवी पत्नी शिवचन्द्र वर्मा निवासी पुरानी मस्जिद कस्बा रसड़ा को आजीवन कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त दिनेश वर्मा पुत्र शिवचन्द्र वर्मा निवासी पुरानी मस्जिद कस्बा रसड़ा को तीन वर्ष का कारावास एवं पांच हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।