बलिया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रभानु सिंह की अदालत ने मंगलवार को सामूहिक दुष्कर्म तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और दो लाख 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
अभियोजन के अनुसार वादी पीड़िता ने फेफना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि 29 जनवरी 2019 को रात करीब आठ बजे वह शौच करने घर के बाहर गई थी, जहां आरोपी प्रदीप राय निवासी खोरीपाकड़ थाना फेफना और दो अज्ञात लोग चाकू के बल पर उसे बागीचे में ले गए जहां उसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया। मोबाइल से वीडियो बनाया। इसके अलावा उसकी सिकड़ी छिन ली। पुलिस ने पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
इस मामले में विवेचना के दौरान अभियुक्त प्रदीप राय के पास से मोबाइल का अश्लील वीडियो फुटेज पाया गया। जिसे विवेचक द्वारा न्यायालय में साबित कराया गया। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पीड़िता के वाह्य अंगों पर चोट भी पाया गया। न्यायालय ने साक्षी गवाह के बयान व अधिवक्ता अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद दोषी प्रदीप राय पुत्र अयोध्या राय निवासी खोरीपाकड़ तथा रुद्र प्रताप उर्फ छोटक सिंह निवासी मुबारकपुर, सुजीत कुमार उर्फ छोटू पुत्र मोतीलाल निवासी मंजूरपुर थाना फेफना के खिलाफ न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार अन्य सुसंगत धाराओं में दोषी पाते हुए तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ ही अर्थदंड के दंड से दंडित किया। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाय।