बलिया। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी राहुल कुमार साहनी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 75 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थ दंड नहीं देने पर चल-अचल संपत्ति से जुर्माने की रकम वसूल की जाएगी। आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
इस मामले में वादी ने थानाध्यक्ष चितबड़ा से शिकायत की थी। बताया गया कि उनकी बेटी एक जुलाई 2018 से घर से लापता है। बाद में पता चला है कि उनकी बेटी का राहुल कुमार साहनी निवासी चितबड़ा गांव ने अपहरण कर लिया है। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई में गवाह, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।