बलिया। अब खाद-बीज के लाइसेंस की अवधि पांच साल की होगी। शासन ने पूर्व के बने उन लाइसेंसों को जिनकी अवधि तीन साल पूरी हो रही है, उसे दो साल तक के लिए नवीनीकरण करने का भी निर्देश दिया है। इससे जिले के 74 लाइसेंसधारकों को लाभ मिलेगा।
जिले में खाद-बीज आदि की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जिला कृषि विभाग की ओर से लाइसेंस देने का प्रावधान है। बताया जाता है कि अब तक बनने वाले खाद-बीज के लाइसेंस की अवधि तीन साल निर्धारित थी। अवधि पूरा होने के बाद लाइसेंसधारकों को नवीनीकरण के लिए कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता था लेकिन सरकार ने अब इसकी अवधि पांच साल के लिए कर दी है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन लाइसेंसधारकों के लाइसेंस की अवधि तीन साल पूरा होने को हैं उनके लाइसेंस का नवीनीकरण दो साल तक के लिए नि:शुल्क किया जाए। इससे जिले में तीन साल पहले बने कुल 74 लाइसेंसधारकों को लाभ मिलेगा क्योंकि उन्हें नवीनीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। जिले में खाद-बीज बिक्री के लिए कुल 876 लाइसेंस जारी हैं। इसमें बीते तीन सालों में ही कुल 258 लाइसेंस जारी किए गए हैं। वर्ष 2018 में 74, वर्ष 2019 में 62 और वर्ष 2020 में 122 जारी किए गए हैं। वर्ष 2018 में बने लाइसेंस का नवीनीकरण इस साल होना है।
आवेदन के 24 दिनों में लाइसेंस जारी करने का प्रावधान
कृषि विभाग की ओर से कीटनाशक, खाद और बीज बिक्री के लिए जारी होने वाले लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है। आवेदन सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) से या जिला कृषि विभाग से किया जा सकता है। आवेदनों पर 24 दिन में विभाग को लाइसेंस जारी करना अनिवार्य है। खाद बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस की फीस के लिए 1250 रुपये जबकि होलसेल लाइसेंस के लिए 2250 रुपये आवेदन फीस जमा करनी होती है। वहीं बीज बिक्री के लाइसेंस के लिए एक हजार रुपये और नवीनीकरण के लिए 500 रुपये फीस निर्धारित है।
डिग्री न होने पर कृषि विभाग की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था
कृषि और किसान कल्याण विभाग ने खाद और बीज विक्रेताओं के लिए डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस फार इनपुट डीलर्स प्रोग्राम का एक वर्ष का डिप्लोमा या बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि अगर 10वीं पास युवा भी खाद-बीज की दुकान का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वह इसे आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें कृषि विभाग में 15 दिन की ट्रेनिंग करनी होगी। खाद एवं बीज विक्रेता का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। हालांकि राज्य, केंद्र, बोर्ड या निगम से सेवानिवृत कर्मचारी की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है।
सरकार की ओर से खाद-बीज लाइसेंस की अवधि अब पांच साल कर दी गई है। पूर्व में जारी लाइसेंस की अवधि तीन साल के लिए थी। तीन साल पूरा होने वाले लाइसेंसों का नवीनीकरण नि:शुल्क किया जाएगा। - विकेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी, बलिया