कई बार आदेश के बाद भी अदालत में हाजिर न होने पर कोर्ट ने गुरुवार को मऊ में तैनात कोतवाल सुरेश कुमार सिंह को निलंबित करने का आदेश दिया।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अश्वनी कुमार सिंह ने मऊ के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि कोतवाल को गिरफ्तार कर 29 जनवरी को कोर्ट में पेश किया जाए।
शहर कोतवाली क्षेत्र के परमंदापुर में 28 फरवरी 2012 को सिकंदर खां की हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने तीन दिन बाद आरोपी अयूब खां समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
तत्कालीन शहर कोतवाल सुरेश कुमार सिंह ने मामले की विवेचना करते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया। एक आरोपी की जमानत पर सुनवाई करते कोर्ट ने अर्जी खारिज करने के साथ ही मुकदमे का निस्तारण तीन माह के भीतर करने का निर्देश दिया था।
बार-बार गैर जमानती वारंट और कारण बताओ नोटिस के बाद कोतवाल ने साक्ष्य दिया लेकिन जिरह के लिए निर्धारित तारीख पर अदालत में हाजिर नहीं हुए।
तब न्यायाधीश अश्वनी कुमार सिंह की अदालत ने मऊ के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कोतवाल सुरेश कुमार सिंह को निलंबित करने और गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर कराने का निर्देश दिया है।
पत्र में कहा गया है कि 29 जनवरी को उन्हें हर हाल में कोर्ट में पेश किया जाए और साक्ष्य पूरा होने तक उनका वेतन रोक दिया जाए। बता दें कि सुरेश कुमार सिंह का मऊ से फैजाबाद के लिए तबादला हो गया है।