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घर-घर न पहुंची वोटर पर्ची तो बीएलओ पर होगी कारवाई

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बलिया। विधानसभा चुनाव मतदान से पूर्व जिले की सभी ग्राम पंचायतों में बीएलओ के जरिये घर-घर मतदाता पर्ची वितरित कराई जाएगी। यदि पर्ची नहीं पहुंचीं तो बीएलओ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इसकी नियमित समीक्षा रिटर्निंग अधिकारी के स्तर से की जाएगी। शिथिलता पाए जाने पर संबंधित बीएलओ का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही पर्ची वितरण के पर्यवेक्षण अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।
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उपजिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इस बार प्रत्येक मतदाता के घर मतदाता पर्ची पहुंचाने का व्यापक अभियान चलाया जाएगा। एडीएम ने कहा कि मतदान दिवस यानि तीन मार्च के दिन सुबह सात बजे मॉकपोल प्रक्रिया के बाद से वास्तविक मतदान अनिवार्य रूप से शुरू हो जाए। जिले के 60 प्रतिशत बूथ पर चुनाव आयोग के निर्देश पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी।
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इस दशा में पड़ेगा टेंडर वोट
पोलिंग के दौरान कोई मतदाता वोट डालने के लिए आए और उसे यह पता चले कि उसका वोट पहले से पड़ चुका है। इस दशा में पीठासीन अधिकारी उसके प्रपत्रों की जांच के बाद टेंडर मतपत्र के जरिये वोट डलवाएंगे, जिसे अलग से भी अनुरक्षित किया जाएगा।
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प्रत्याशी, पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट को होगा चैलेंज का अधिकार
मतदान के दिन किसी मतदाता पर संदेह होने पर चैलेंज करने का अधिकार स्वयं प्रत्याशी को उनके पोलिंग एजेंट को एवं इलेक्शन एजेंट को होगा। चैलेंज के दौरान यदि मतदाता फर्जी पाया जाता है तो उसे वहीं से सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जाएगा।
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वोटिंग कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा कोई पोलिंग पर्सन
मतदान दिवस के दिन मतदान प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई भी पोलिंग पार्टी का कार्मिक वोटिंग कंपार्टमेंट में कदापि ना जाए। यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई बाधा एवं विघ्न उत्पन्न हो तो सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पोलिंग एजेंट को सूचना देने के बाद कंपार्टमेंट में प्रवेश करें।
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