बलिया। न्यायालय एएसजे (प्रथम) ने दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपी पति राकेश सिंह को दोषी ठहराते हुए आठ वर्ष की सजा और 8500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
थाना हल्दी में जनवरी 2024 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवाहिता को मारपीट कर ससुराल वालों ने मायके में पहुंचा दिया था। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।
महिला के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न एक्ट में पति राकेश सिंह, मंटू सिंह, सुभाष सिंह व अंजली देवी निवासी ताड़ीबड़ा गांव थाना नगरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस की मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से मुकदमे में फैसला आया। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेकर पति राकेश सिंह को दोष सिद्ध पाते हुए आठ वर्ष की सजा सुनाई। संवाद