बलिया। शादी के बाद बच्चा न होने पर पत्नी की हत्या कर शव छुपाने के सात वर्ष पुराने मामले में फैसला आया। अपर सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार फास्ट ट्रैक कोर्ट-एक ने अभियुक्त पति दीनानाथ पासवान को दोषी पाया। आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार रुपया आर्थिक दंड लगाया।
नरही थाने क्षेत्र में 10 अगस्त 2019 को विशेश्वरपुर गांव में गाजीपुर जिले के भंवरकोल सोनाड़ी गांव के नेपाल पासवान ने अपनी पुत्री तेतरी की शादी विशेश्वरपुर के रामजीत पासवान के पुत्र दीनानाथ पासवान के साथ 2014 में किया था। शादी के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ इसी बात को लेकर घटना के दिन पुत्री तेतरी को जान से मारकर पोखरी में फेंक दिया। इस घटना के बाबत वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ विवेचना 11 सितंबर 19 को पुलिस द्वारा जांच कर आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। इसी क्रम में कोर्ट द्वारा 27 जनवरी 2021 को आरोपी का आरोप विचरित हुआ। गवाही समापन के उपरांत उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने फैसला सुनाई है।