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Ballia News: गंगापुर शवदाह गृह की धनराशि दूसरे गांव भेजने पर हाईकोर्ट सख्त

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हल्दी। विकासखंड बेलहरी के गंगापुर स्थित गंगा तट पर प्रस्तावित शवदाह गृह का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। गंगापुर के लिए स्वीकृत 24.40 लाख रुपये की धनराशि दूसरे गांव में स्थानांतरित किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट आठ सितंबर को तलब की है। अदालत ने पूछा है कि गंगापुर के लिए स्वीकृत धनराशि को दूसरे स्थान पर क्यों भेजा गया।
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मामले के अनुसार, प्रशासनिक रिपोर्ट में गंगापुर घाट पर प्रतिदिन 10 से 12 शवों के अंतिम संस्कार की पुष्टि की गई है। साथ ही शवदाह गृह निर्माण के लिए भूमि भी चिह्नित की जा चुकी है। इसके बावजूद गंगापुर के लिए उपलब्ध धनराशि को सीयर विकासखंड के कुचहरा गांव में अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया गया।



हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने 12 अगस्त को जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि गंगापुर में शवदाह गृह निर्माण की मांग को लेकर अधिकारियों को कई बार पत्र और अनुस्मारक दिए गए। जिला पंचायत सदस्यों ने भी इस मांग को उठाया है। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख तय की है।
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गंगापुर घाट आसपास के करीब 60 गांवों के लोगों के लिए प्रमुख अंतिम संस्कार स्थल है। जिला पंचायत सदस्य गीता सिंह ने जून 2025 में शवदाह गृह निर्माण की मांग की थी। बीडीओ की रिपोर्ट में भी घाट पर प्रतिदिन 10 से 12 शवों के अंतिम संस्कार की पुष्टि हुई थी।



याचिकाकर्ता के अनुसार, गंगापुर के अंत्येष्टि स्थल के लिए 24.40 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए थे। बाद में डीपीआरओ ने धनराशि कुचहरा स्थानांतरित करने के लिए एसबीआई रामगढ़ शाखा को पत्र भेजा। हालांकि, चेकबुक जारी नहीं होने के कारण धनराशि अब तक स्थानांतरित नहीं हो सकी है। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।



अंत्येष्टि स्थल सीयर में स्वीकृत हुआ था, जिसे जिले स्तर से परिवर्तित किया गया है। गंगापुर की जगह सीयर ब्लॉक के लिए स्थल चयनित किया गया है। उनके पास इस संबंध में कोई पत्र नहीं आया है। यह पंचायती राज विभाग से जुड़ा मामला है, जिसकी विस्तृत जानकारी डीपीआरओ ही दे सकते हैं।



प्रद्युम्न कुमार,बीडीओ, बेलहरी




गंगापुर में जहां भूमि तलाशी गई थी। वहां कटान की स्थिति है। शवदाह गृह वहां रुक नहीं पाएगा। इसीलिए उसे दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मामले में हाईकोर्ट के किसी आदेश की जानकारी नहीं है।
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अवनीश श्रीवास्तव, डीपीआरओ, बलिया
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