25 कुर्की की कार्रवाई करती पुलिस। संवाद
आजमगढ़। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी मंगरू उर्फ मंगल की 11.39 लाख रुपये की अवैध संपत्ति बुधवार को कुर्क कर ली गई। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 13 नवंबर के आदेश के अनुपालन में एसडीएम फूलपुर अशोक कुमार के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रशासन, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने फूलपुर तहसील के माहुल स्थित 30.97 डिसमिल (लगभग 0.31 हेक्टेयर) जमीन को धारा 14(1) उप्र गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया। इस जमीन पर गैंगस्टर मंगरू ने 2021 में पक्का मकान भी बनवाया था। पुलिस के अनुसार यह जमीन गोवध, एनडीपीएस जैसे संगीन अपराधों से अर्जित अवैध धन से मंगरू उर्फ मंगल ने अपने गैंग के माध्यम से बेनामी तौर पर इसरावती पत्नी हीरावन निवासिनी मुजफ्फरपुर, परगना निजामाबाद, तहसील मेंहनगर के नाम 31 अगस्त 2020 को खरीदी थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस संपत्ति का मूल्यांकन 11.39 लाख रुपये आंका है।
मंगरू उर्फ मंगल निवासी मानपुर, थाना पवई को पुलिस शातिर गैंग लीडर बताती है जो अपने गिरोह के साथ संगठित रूप से गोवध जैसे जघन्य अपराध कर अवैध कमाई करता था। कुर्की कार्यवाही में क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरनपाल सिंह, थानाध्यक्ष पवई प्रदीप कुमार मिश्रा, तहसीलदार राजू कुमार सहित भारी पुलिस व राजस्व बल मौजूद रहा।