नगरा। सीजीएम न्यायालय के आदेश पर अंकुर कुमार की तहरीर पर पुलिस सीएनजी गैस एजेंसी देने के नाम पर अडानी टोटल गैस लिमिटेड के डायरेक्टर सहित चार के खिलाफ नामजद व तीन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने कहा कि नगरा निवासी अमरेंद्र जयप्रकाश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर व निदेशक अंकुर कुमार ने न्यायालय में आवेदन देकर आरोप लगाया कि सीएनजी का पंप लेने के लिए अडानी टोटल गैस लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के ईमेल आईडी पर संपर्क किया। वहां से ईमेल आईडी पर ऑनलाइन फार्म भरने के लिए कहा गया।
चार दिसंबर 2024 को रजिस्ट्रेशन फीस, एनओसी फीस, डीलर लाइसेंस फीस, मशीनरी फीस, सिक्योरिटी डिपोजिट फीस, सीएनजी गैस फीस के लिए 47 लाख 91 हजार तथा अतिरिक्त खर्च 2 लाख 10 हजार का संपूर्ण चार्ज बताया गया। 26 अक्तूबर से 7 दिसंबर 2024 तक अडानी टोटल गैस लिमिटेड के खाते में में 49 लाख 52 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए। उधर से एनओसी रसीद भी दी गई। लेकिन इसके बाद कंपनी से कोई संपर्क नहीं हो पाया।
कंपनी के अधिकारी निदेशक मानक गुप्ता, रवि कुमार, अभिषेक व अन्य अधिकारी ने सीएनजी पंप के नाम पर धोखाधड़ी की। थानाध्यक्ष संजय मिश्र ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी पंजीकृत कर मामले में जांच की जा रही है।