बलिया। विशेष न्यायाधीश (ईसी) राम कृपाल की न्यायालय ने देह व्यापार कराने के मामले में आरोपी गुलशन खातून को दोषी पाया। 5 साल की सजा व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड की धनराशि भुगतान नहीं करने पर दोषी को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
बिहार के मोतीहारी जिले के थाना पतायी के एक गांव निवासी किशोरी ने सदर कोतवाली में 23 नवंबर 2020 को तहरीर दी। इसमें उसने आरोप लगाया कि मेरे माता-पिता की मौत होेने के बाद दूर की रिश्तेदार गुलशन खातून निवासी लोहापट्टी, राजेंद्र नगर ने बहला फुसलाकर अपने घर ले गई। मेरा ख्याल रखने और शादी करवाने का आश्वासन दिया। यहां लाकर देह व्यापार का दबाव बनाने लगी। मना करने पर मारपीट की। किसी तरह वहां से भाग कर पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने छापा मारकर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर चालान कर दिया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद विवेचना पूरी कर न्यायालय में पेश किया। विशेष न्यायाधीश (ई सी) एक्ट राम कृपाल की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के दलील सुनने के बाद अभियुक्ता गुलशन को दोषसिद्ध पाते हुए फैसला सुनाया। संवाद