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Ballia News: पति समेत पांच को उम्रकैद की सजा

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बलिया। दहेज के लिए विवाहिता की मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाने के मामले में सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने पति सहित पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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आरोपी पति बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के सोनपुर कला गांव निवासी गणेश गुप्ता, सास मंदोदरी पत्नी, चंपा देवी पत्नी मोहित गुप्ता, सिघौली (पकड़ी), अमरनाथ, रेखा निवासी नरही थाना फेफना को न्यायालय ने दहेज हत्या के अपराध में दोषी पाया। आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी पड़ेगी।
बक्सर (बिहार) के डेसर बुजुर्ग गांव निवासी वादी लालजी कांदू ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि पुत्री सीता की शादी 30 नवंबर 2020 को गणेश गुप्ता सोनपुर कला के साथ कराई थी। विदाई के कुछ ही दिनों के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर 24 दिसंबर 2022 को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया। इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचक ने न्यायालय को चार्जशीट एक जुलाई 2023 को भेजा। 6 जुलाई 2023 को पत्रावली ऊपरी न्यायालय को सुपुर्द कर दी गई।
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