रसड़ा। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने नगर निवासी महिला की शिकायत पर स्थानीय निवासी अशरफ जौहरी के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।
पीड़िता का आरोप है कि उसने अशरफ जौहरी के विरुद्ध पूर्व में न्यायालय में एक वाद दाखिल कराया था। इसी मुकदमे से नाराज होकर आरोपी ने 27 नवंबर 2025 को उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया। महिला का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने उसे धमकी दी कि यदि वह बलिया न्यायालय गई तो रास्ते में उसकी हत्या करवा देगा। महिला के अनुसार घटना की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि उच्चाधिकारियों से शिकायत करने पर भी पूर्व में चल रहे मुकदमे का हवाला देते हुए आरोपी के पक्ष में रिपोर्ट लगा दी गई। पीड़िता का कहना है कि अपर पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने के बाद उसे थाना जाकर एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दी गई थी लेकिन 31 मार्च को कोतवाली पहुंचने के बावजूद उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली। कोतवाली प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद