इंदरपुर/नगरा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कूटरचित अभिलेखों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के आरोप में एक सहायक अध्यापक के खिलाफ थाना नगरा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई खंड शिक्षा अधिकारी नवानगर की तहरीर पर की गई। थानाध्यक्ष संजय मिश्र ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी नवानगर एवं प्रभारी बीईओ नगरा पंकज सिंह ने दी तहरीर में आरोप लगाया है कि कम्पोजिट विद्यालय बेलसड़ी, शिक्षा क्षेत्र नवानगर में तैनात सहायक अध्यापक शिवनाथ यादव के अभिलेखों की जांच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कराई थी। जांच में दस्तावेज कूटरचित पाए जाने पर 24 मार्च को उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। साथ ही बीएसए ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का भी निर्देश दिया था।
बीईओ ने बीएसए के आदेश का हवाला देते हुए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अरविंद यादव को सौंपी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने वालों के खिलाफ विभाग की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है।