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पेशी पर नहीं पहुंचे सिने स्टार पवन सिंह: कोर्ट ने लगाया एक हजार रुपये का हर्जाना, भरण-पोषण का मामला; तलब

Wed, 09 Sep 2026 09:20 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।

सार

बलिया परिवार न्यायालय में भोजपुरी अभिनेता एवं गायक पवन सिंह के खिलाफ पत्नी ज्योति सिंह के भरण-पोषण मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। पवन सिंह के पेशी पर नहीं पहुंचने पर अदालत ने एक हजार रुपये का हर्जाना लगाया और अगली तारीख पर उपस्थित होने के लिए तलब किया। ज्योति ने हर महीने पांच लाख रुपये भरण-पोषण की मांग की है।
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भोजपुरी सिने स्टार पवन सिंह। - फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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विस्तार
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भोजपुरी सिने स्टार एवं गायक पवन सिंह के खिलाफ पत्नी ज्योति सिंह की ओर से दाखिल भरण-पोषण के मामले में बुधवार को परिवार न्यायालय में सुनवाई हुई। पेशी पर पवन सिंह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस पर अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कमलापति ने उन पर एक हजार रुपये का हर्जाना लगाया। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख पर पवन सिंह को उपस्थित होने के लिए तलब किया है।

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सदर कोतवाली क्षेत्र के मिड्ढी मोहल्ला निवासी ज्योति सिंह ने करीब तीन वर्ष पहले परिवार न्यायालय में भरण-पोषण के लिए वाद दाखिल किया था। वर्तमान में यह मामला अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कमलापति की अदालत में विचाराधीन है। बुधवार को सुनवाई के दौरान पवन सिंह की अनुपस्थिति पर अदालत ने हर्जाना लगाया और अगली तारीख पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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ज्योति सिंह की ओर से दाखिल वाद में कहा गया है कि उनकी शादी छह मार्च 2018 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार पवन सिंह के साथ मिड्ढी स्थित मायके में हुई थी। अर्जी में उन्होंने वैवाहिक जीवन के दौरान मानसिक प्रताड़ना और अपमान किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही दहेज में कार की मांग किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

ज्योति सिंह ने अदालत में दाखिल अर्जी में पवन सिंह की वार्षिक आय करीब 10 करोड़ रुपये होने का दावा किया है। इसी आधार पर उन्होंने अपने भरण-पोषण के लिए हर महीने पांच लाख रुपये देने की मांग की है। बुधवार को हुई सुनवाई में पवन सिंह की गैरहाजिरी पर अदालत के आदेश के बाद अब अगली तारीख पर उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मामले में आगे की सुनवाई अदालत के निर्देश के अनुसार होगी।
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