इंदरपुर। जिस अवैध अतिक्रमण के मामले में तहसीलदार न्यायालय ने डेढ़ वर्ष पूर्व बेदखली आदेश पारित हुआ था उसमें अब जाकर नोटिस जारी किया गया है। वह भी विपक्षी की ओर से उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र भेजने के बाद।
नगर पंचायत नगरा के सरायचावट में बंजर व खलिहान की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है। लेखपाल की रिपोर्ट पर तत्कालीन तहसीलदार ने 10 नवंबर 2023 को बेदखली आदेश पारित करते हुए क्षतिपूर्ति के रूप में तीन लाख व निष्पादन व्यय 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इस आदेश के बाद भी जमीन खाली नहीं कराई जा सकी। गांव के ही शिवप्रसाद पांडेय ने जब उच्चाधिकारियों को पत्र भेज कर अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की। इसके बाद तहसीलदार ने 15 दिन की नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि यदि 15 दिन में अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पुलिस बल के साथ पहुंच कर अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा।
राजस्व निरीक्षक गिरिजाशंकर सिंह का कहना है कि अवैध कब्जाधारी को 15 दिन की नोटिस दी गई है। यदि स्वेच्छा से अतिक्रमण नही हटा तो पुलिस बल की उपस्थिति म़ें अवैध कब्जे को हटा दिया जाएगा।