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हाईकोर्ट के आदेश पर तालाब की भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

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बैरिया (बलिया)। थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चकगिरधर अंतर्गत तिवारी के मिल्की गांव में रविवार को अवैध कब्जे पर तहसील प्रशासन का बुलडोजर गरजा। इस दौरान कब्जेधारियों में हलचल की स्थिति रही। प्रशासन की कार्रवाई लगभग चार घंटे तक चलती रही।
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चकगिरधर के पूर्व प्रधान एवं वर्तमान प्रधान रमावती देवी के श्वसुर रामबदन यादव तथा उनके परिवार के सदस्यों ने तालाब के नाम पर दर्ज जमीन पर कई वर्ष पहले अवैध निर्माण कर लिया था। गांव के ही रतन तिवारी इस अवैध निर्माण को हटवाने के लिए बार-बार अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर रतन तिवारी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट के आदेश पर रविवार को भारी फोर्स के साथ तहसीलदार संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अशोक मिश्र मौके पर पहुंचे। बुलडोजर चलवाकर तालाब पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया। तहसीलदार संजय सिंह ने बताया कि अवैध कब्जा हटाने में आए व्यय भी कब्जा करने वालों से वसूला जाएगा। तहसीलदार के अनुसार अवैध कब्जा करने वालों में पूर्व प्रधान रामबदन यादव, दीनानाथ यादव, वीरेंद्र यादव, मुन्ना यादव, नंदझरिया देवी, हरिशंकर गोड़, गोरख गोड़, हरेराम यादव, हरिशंकर यादव व अरविंद गुप्ता आदि शामिल थे। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
याची ने जानमाल की सुरक्षा की लगाई गुहार
बैरिया। याची रतन तिवारी ने बताया कि छह महीने पहले भी कब्जाधारकों द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई। घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। मामला न्यायालय के विचाराधीन है। अब इन दबंगों का अवैध कब्जा मेरे पीआईएल पर हटाया गया। इसके बाद उपरोक्त लोगों की तरफ से धमकी मिलनी शुरू हो गई है। इस संदर्भ में रतन तिवारी द्वारा पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है।
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बैरिया, क्षेत्राधिकारी, अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि याचिकर्ता ने अपनी व परिवार के लोगों के जानमाल की गुहार लगाई है। उच्चन्यायालय के आदेश के अनुपालन में जीएस की भूमि की तालाब से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। अगर अतिक्रमणकारियों द्वारा याचीकर्ता पर किसी प्रकार का हमला किया गया तो बख्शा नहीं जाएगा। एनएसए की कार्रवाई की जाएगी।
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