बलिया। रोडवेज की आय बढ़ाने और व्यवस्था में सुधार करने के लिए चालकों को प्रतिदिन लंबे रूटों पर 400 और छोटे मार्गों पर 270 किलो मीटर बस चलानी होगी। कम संचालन पर चालक को नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई की जा सकती है।
बस में बिना टिकट यात्री मिलने पर परिचालक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की जा सकती है। यह नियम नियमित और संविदा चालक व परिचालकों के लिए लागू किया गया है। बलिया डिपो में मौजूद 83 बसों का बेड़ा है। इनमें विभिन्न कारणों से करीब 20 बसें खड़ी हैं। जबकि शेष बसों का संचालन विभिन्न मार्गों पर किया जाता है। प्रतिदिन दस हजार के करीब यात्री सफर करते हैं। इनसे डिपो को लगभग आठ से 10 लाख रुपये राजस्व की प्राप्ति हो रही है। राजस्व में आई कमी को देखते हुए निगम सख्त हुआ है।
सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अजय कुमार ने बताया कि डिपो की आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लापरवाही बरतने पर कर्मचारियों को पहले नोटिस जारी किया जाता है। सुधार नहीं होने पर विभागीय अन्य कार्रवाई अमल में लाई जाती है।