बलिया। कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड हास्पिटल तक ले जाने के लिए एंबुलेंस चालक व स्वामियों द्वारा परिजनों से मनमानी किराया वसूलने को गंभीरता से लेते हुए डीएम अदिति सिंह ने मंगलवार को किराये का निर्धारण कर दिया।
जिलाधिकारी ने बताया कि ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस संचालक दस किमी के लिए एक हजार रुपए और उससे अधिक होने प्रति किमी 100 रुपये प्रति किमी की दर से किराया ले सकेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस चालक दस किलोमीटर के लिए 1500 रुपये और उससे अधिक होने पर प्रति किमी 100 रुपये प्रति किमी की दर से किराया लेंगे। जबकि वेंटीलेटर सपोर्टेड व वाई पैप एंबुलेंस संचालक दस किलोमीटर के लिए 2500 रुपये और उसके पश्चात 200 रुपये प्रति किमी की दर से किराया ले सकेंगे। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होंगी। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुंचाने के उपरांत एम्बुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।