बलिया। खेत में भैंस चराने को लेकर हुई मारपीट के मामले में 14 साल बाद फैसला आया है। अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। दोनों पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सदर कोतवाली में वर्ष 2012 में शिवपुर दियर सोमाली परानपुर निवासी शिवशंकर यादव और सुभाष यादव आरोपी थे। अभियोजन के अनुसार, वादी के खेत में भैंस चराने का विरोध करने पर दोनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया था। आरोप है कि इस दौरान खेत की फसल भी उखाड़ दी गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) की अदालत में हुई। प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर संबंधित अवधि का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद