फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नामांकन के समय शपथ पत्र पर देना होगा विवरण, अन्यथा खारिज हो सकता है पर्चा

विज्ञापन
विज्ञापन
बैरिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति, आपराधिक इतिहास और आमदनी के स्रोतों का विवरण रिटर्निंग अफसर को नामांकन पत्र के साथ देना पड़ेगा। अन्यथा उनका नामांकन पत्र खारिज हो सकता है।
विज्ञापन

खंड विकास अधिकारी बैरिया और मुरलीछपरा रामआशीष ने बताया कि ग्राम प्रधान के उम्मीदवार और उनके प्रस्तावक उसी गांव के होने चाहिए। ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवार उस गांव के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन प्रस्तावक उसी वार्ड का होना चाहिए जिस वार्ड से वह चुनाव लड़ रहे हों। अन्यथा नामांकन पत्र अवैध हो सकता है। खंड विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नामांकन पत्र कम से कम रद्द हो, इसके लिए सभी प्रत्याशियों को अपना मोबाइल नंबर नामांकन पत्र पर लिखना होगा। ताकि कोई त्रुटि मिलने पर उन्हें घर से बुलाकर उनका नामांकन पत्र दुरुस्त कराया जा सके। वहीं, किसी एक व्यक्ति का नामांकन पत्र कोई दूसरा वापस न करें। इसके लिए प्राप्ति रसीद के साथ-साथ वापसी के समय बारीकी से पड़ताल के बाद ही नामांकन पत्र वापस किया जाएगा। बताया कि पूरी निर्वाचन व्यवस्था ऑनलाइन है। उम्र का प्रमाणन आधार कार्ड अथवा शैक्षणिक प्रमाणपत्रों से सुनिश्चित किया जाएगा। बताया कि बैरिया में बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता अमृतलाल को आरओ बनाया गया है। यहां 16 एआरओ नियुक्त हुए हैं। वहीं, मुरली छपरा के आरओ मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है और यहां 10 एआरओ तैनात किए गए हैं।
चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो और प्रत्याशियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत पर्याप्त संख्या में काउंटर स्थापित किए गए हैं। ब्लॉक परिसर से बाहर ही लोगों के रुकने की व्यवस्था है, ब्लॉक परिसर में उसे प्रवेश की अनुमति मिलेगी जिसे नामांकन करना है या प्रस्तावक बनना है। - अवधेश कुमार पांडेय, एडीओ पंचायत, बैरिया
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें