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राशन वितरण में गड़बड़ी हो तो करें शिकायत

Wed, 19 Oct 2016 08:19 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,बलिया
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police - फोटो : amar ujala
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जिलाधिकारी गोविन्द राजू एनएस ने राशन वितरण व्यवस्था पर लापरवाही पर कोटेदारों के साथ लगाये गये पर्यवेक्षणीय अधिकारियों पर  भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के तहत अन्त्योदय राशन कार्डों पर प्रति माह 20 किग्रा गेहूं व 15 किग्रा  चावल क्रमश: 02 रुपया व 03 रूपया की दर से दिया जाना है। चीनी 02 किग्रा  प्रति कार्ड दी जाती है।
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पात्र गृहस्थी राशनकार्डों पर प्रति यूनिट 03  किग्रा गेहूं एवं 02 किग्रा चावल एवं 836 ग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड दिया  जाना है। इसके लिए प्रति माह पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को लगाया जाता है।  यदि कोटेदार सही वितरण नही करता है तो जिला पूर्ति कार्यालय के फोन नम्बर-  05498221904 पर शिकायत करें। शिकायत सही मिलने पर दूकान निलंबित या निरस्त होगी। पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को भी सचेत किया कि अगर निर्धारित  तिथियों पर वे दूकान पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी।


जिलाधिकारी गोविन्द राजू एनएस ने राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले मुरली  छपरा ब्लाक के दलन छपरा के तीन कोटेदारों पर एफआईआर करने का आदेश दिया है। इन लोगों ने अक्टूबर का राशन वितरित नहीं किया था। दलन छपरा के  प्रधान सहित कई ग्रामीणों ने कोटेदारों के खिलाफ सही तरीके से राशन वितरण  नहीं करने की शिकायत की थी। इसकी जांच एक टीम ने की। शिकायत सही मिली। इस पर सख्ती बरतते  हुए जिलाधिकारी ने कोटेदार सच्चिदानन्द मिश्रा, शंभूनाथ पांडेय,  हृदयानन्द  राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश डीएसओ को दिया है।
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