रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के सोनईडीह गांव निवासी मुन्नालाल राजभर की जमीन का फर्जी बैनामा कराने के मामले में पुलिस ने सपा नेता व सहकारी बैंक के चेयरमैन के बेटे, भाई समेत नौ लोगों के खिलाफ नामजद तथा एक अज्ञात व्यक्ति पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
इस प्रकरण में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न करने पर पीड़ित ने एसीजेएम द्वितीय कुमार प्रशांत की कोर्ट में गुहार लगाई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने रसड़ा कोतवाल को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का निर्देश दिया है।
सोनईडीह गांव निवासी मुन्नालाल राजभर ने कोर्ट में दिए गए आवेदन पत्र में आरोप लगाया था मेरे दादा के मरने के बाद हमारे पैतृक भूमि के खाता पर नाम दर्ज कराया गया।
कुछ जालसाजों द्वारा मेरी जमीन की अराजी नंबर 1505 रकबा करीब साढे़ 30 डिस्मिल जमीन को मेरे दादा रामदेनी राजभर की जगह दूसरे व्यक्ति को खड़ा कराकर 30 मई 2013 को दस लोगों के नाम फर्जी बैनामा करा लिया गया।
इस मामले में पुलिस ने सहकारी बैंक के चेयरमैन चंद्रशेखर सिंह के पुत्र अभिजीत सिंह, भाई चंद्रसेन सिंह, नीबू गांव निवासी अमित सिंह, पचवार निवासी श्रीनिवास सिंह, प्रद्युम्न सिंह, नगहर निवासी अजय कुमार सिंह, हिटलर सिंह, खड़सरा निवासी रमेश सिंह के साथ ही दस्तावेज लेखक विनय कुमार सिंह तथा एक अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
कोतवाली प्रभारी रसड़ा संदीप कुमार सिंह ने बताया कि कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन चंद्रशेखर सिंह के बेटे अभिजीत सिंह तथा भाई चंद्रसेन सिंह समेत 10 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने रजिस्ट्री में धोेखाधड़ी करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। इस प्रकरण में दोषी पाए जाने पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा।